CNG या LPG से चलने वाले नए परिवहन वाहन खरीदने पर 15 फीसदी छूट मिलेगी. डीजल से चलने वाले नए ट्रांसपोर्ट व्हिकल खरीदने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी.कुल टैक्स छूट गाड़ी के स्क्रैप मूल्य के अनुपात में 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी.
नई दिल्ली. डीजल की 10 साल या पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी को दिल्ली में रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलरों को बेचने पर सरकार ने नई गाड़ी खरीदने पर मोटर व्हिकल टैक्स में रियायत देने की योजना बनाई है. इस संबंध में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार करके उसे मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा है. अगर LG से मंजूरी मिल जाती है, तो जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करके इस छूट को लागू कर दिया जाएगा.
टैक्स छूट नॉन ट्रांसपोर्ट कैटिगरी के तहत आने वाली पैसेंजर गाड़ियों व वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले ट्रांसपोर्ट कैटिगरी के वाहनों की खरीद पर मिलेगी. दिल्ली सरकार का मानना है कि टैक्स छूट देने से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को सड़कों से जल्द हटाने में मदद मिलेगी. नई गाड़ी लेने पर टैक्स में छूट मिलने से वह गाड़ी लोगों को सस्ती पड़ेगी, जिससे उन्हें भी आर्थिक लाभ होगा.
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कितनी मिलेगी छूट
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को इस योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नॉन ट्रांसपोर्ट कैटिगरी के पेट्रोल, CNG या LPG से चलने वाले नए वाहन खरीदने पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के वक्त लिए जाने वाले मोटर व्हिकल टैक्स में 20 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं, नॉन ट्रांसपोर्ट कैटिगरी के नए डीजल वाहन खरीदने पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी.
ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में पेट्रोल, CNG या LPG से चलने वाले नए परिवहन वाहन खरीदने पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी जबकि डीजल से चलने वाले नए ट्रांसपोर्ट व्हिकल खरीदने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी. हालांकि, दोनों कैटिगरी के वाहनों के मामले में कुल टैक्स छूट गाड़ी के स्क्रैप मूल्य के अनुपात में 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी.
डिपॉजिट सर्टिफिकेट जमा करा ले सकेंगे छूट
दिल्ली सरकार रजिस्टर्ड वीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के बदले में लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करेगी. इस सर्टिफिकेट को डीलर के पास जमा कराने पर नए परिवहन और गैर-परिवहन वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय लिए जाने वाले टैक्स में छूट मिल जाएगी. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वैधता तीन साल है.
Tags: Delhi news, Scrapping Policy, Vehicle Scrappage Policy
FIRST PUBLISHED : July 27, 2024, 11:55 IST