नई दिल्ली. भारत में होम लोन एक प्रमुख वित्तीय साधन है जो लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने या घर बनाने के लिए मदद करता है. होम लोन लेने से लोग बिना एकमुश्त रकम चुकाए किश्तों में अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं. इस लोन को मासिक किश्तों (EMI) के जरिए समय के साथ चुकाया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि किसी को अपने लोन के तहत खरीदी गई संपत्ति को लोन पूरा चुकता होने से पहले ही बेचना पड़ जाता है. ऐसे मामलों में, कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी होता है ताकि संपत्ति की बिक्री कानूनी रूप से पूरी हो सके.
लेकिन यहां पहला सवाल तो यही होता है कि क्या ऐसे घर बेचे जा सकते हैं जिन पर लोन अभी चल रहा हो? हां, अगर आपका होम लोन अभी भी चल रहा है तो भी आप अपनी संपत्ति बेच सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपनी बैंक या लोनदाता से सहमति (NOC) प्राप्त करें. अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति भी उसी बैंक से लोन लेना चाहता है जिससे आपने लोन लिया है, तो प्रक्रिया सरल हो जाती है. बैंक को प्रॉपर्टी के कागजात को दूसरी संस्था में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती.
अगर खरीदने वाला व्यक्ति नकद में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो वह बैंक को सीधे भुगतान कर सकता है. जब तक बैंक पूरी लोन राशि और कोई अन्य बकाया राशि वसूल नहीं कर लेता, तब तक प्रॉपर्टी के कागजात जारी नहीं किए जाएंगे.
प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया
सबसे पहले, अपनी बकाया लोन राशि की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास उसे चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि है.
यदि आप पूरी लोन राशि चुकाने में असमर्थ हैं, तो बैंक से बातचीत कर सकते हैं या अन्य विकल्प जैसे पर्सनल लोन ले सकते हैं.
इसके बाद, आपको बैंक से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा, जो यह साबित करेगा कि बैंक को प्रॉपर्टी बेचने में कोई आपत्ति नहीं है.
बेहतर होगा कि आप एक रियल एस्टेट विशेषज्ञ से परामर्श लें ताकि आपको इस पूरी प्रक्रिया के कानूनी और वित्तीय पहलुओं की सही जानकारी मिल सके.
FIRST PUBLISHED : September 28, 2024, 22:58 IST